कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की
ABP News
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के एक प्रमुख आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी मोहन नायक ने हाइकोर्ट के एक आदेश और आरोप पत्र दाखिल करने में देरी को आधार बनाकर जमानत मांगी थी.
बेंगलुरुः पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में हत्या के एक प्रमुख आरोपी की जमानत याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज खारिज कर दिया. अप्रैल में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट (KCOCA), 2000 के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था . 50 वर्षीय आरोपी मोहन नायक ने कथित तौर पर हत्या को अंजाम देने में एक दक्षिणपंथी 'क्राइम सिंडिकेट' को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया था और वह सिंडिकेट का एक अभिन्न अंग था. नायक ने 22 अप्रैल के हाइकोर्ट के आदेश और मामले में एसआईटी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने में कथित देरी को आधार बनाकर कई मामलों में जमानत मांगी थी. चार्जशीट दाखिल करने में देरी के आधार पर नायक को जमानत नहींजस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है कि नायक, जो कि हत्या के मामले में आरोपी नंबर 11 है, इस आधार पर जमानत नहीं मांग सकता कि 19 जुलाई, 2018 को उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों से अधिक समय बाद एसआईटी ने उसके खिलाफ 23 नवंबर, 2018 को चार्जशीट दायर की थी. चूंकि चार्जशीट दायर होने के बाद ही जमानत याचिका दायर की गई थी.More Related News