
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की जमानत की अर्जी हुई खारिज़, पुलिस के सामने होना पड़ेगा पेश
Zee News
कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाज़ारी करने के आरोपी नवनीत कालरा की ज़मानत अर्जी साकेत कोर्ट ने खारिज़ कर दी. पुलिस की पकड़ से दूर नवनीत कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वकील विकास पाहवा के ज़रिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई थी.
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाज़ारी करने के आरोपी नवनीत कालरा की ज़मानत अर्जी साकेत कोर्ट ने खारिज़ कर दी. पुलिस की पकड़ से दूर नवनीत कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वकील विकास पाहवा के ज़रिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई हुई थी. जो खारिज कर दी गई. इस मामले सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि केस की जांच अभी शुरुआती दौर में है, और कई सारे सबूत है जिनकी जांच की जानी है उसमें वाट्सऐप्प की चैट भी है. वो मोबाइल अभी तक पुलिस को नहीं मिला है. ऐसे में आरोपी को इस वक़्त ज़मानत देने से केस की जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि आरोपी को कस्टडी में लेकर कई चीज़ों के बारे में पूछताछ करनी है. आरोपी अगर बेगुनाह था तो उसे पुलिस के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करना चाहिए था जबकि वो पुलिस से दूर भाग रहे है. कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव की दलील को सही मानते हुए नवनीत कालरा की अग्रिम ज़मानत की अर्जी को डिसमिस कर दिया.
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