एलोपैथी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को भेजा समन
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Case of objectionable remarks on allopathy, Delhi High Court summons Baba Ramdev-Delhi High Court News: मेडिकल एसोसिएशनों की ओर से बाबा रामदेव के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ समन जारी किया है. बाबा रामदेव ने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण साइंस कहा था. इसके बाद देशभर में उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आई थीं. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख नए साल के जनवरी महीने में तय की है.
नई दिल्ली. बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की एलोपैथी (allopathy) को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ देशभर के मेडिकल एसोसिएशन की ओर से याचिकाएं दायर की गई हैं. इसकी सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने योग गुरु के खिलाफ समन जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख नए साल के जनवरी महीने में तय की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था याचिकाओं पर विचार किया जाना जरूरी है.
उच्च न्यायालय ने कहा कि योग गुरु रामदेव के खिलाफ कई डॉक्टरों की एसोसिएशनों ने कोविड-19 (Covid 19) महामारी के बीच एलोपैथी (Allopathy) के खिलाफ कथित रूप से गलत सूचना फैलाने के लिए दायर याचिका पर प्रथम दृष्टया विचार किया जाना जरूरी है. इसे प्रारंभिक स्तर पर बाहर नहीं फेंका जा सकता. न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने मामले कि सुनवाई के दौरान कहा कि वर्तमान स्तर पर केवल यह देखने की जरूरत है कि क्या आरोपों पर विचार किया जा सकता है. यह देखना जरूरी है कि आरोप सही या शायद गलत हो सकते हैं. दूसरा पक्ष कह सकता है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, इस तथ्य पर गौर करने की जरूरत है.
अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया हैअदालत ने इस मामले में रामदेव से जवाब मांगा था. उन्होंने याचिका के विचार योग्य न होने का तर्क रखा था. अदालत ने कहा उनकी नजर में प्रथम दृष्टया याचिका में लगाए गए आरोपों की प्रकृति व गुणदोष पर विचार करना जरूरी है. अदालत ने मामले की सुनवाई 27 अक्तूबर तय करते हुए बाबा रामदेव के वकील को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
इन मेडिकल कॉलेज और एसोसिएशन ने दायर की याचिकाएंऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ-साथ रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़, यूनियन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑफ पंजाब (यूआरडीपी), रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ और तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, हैदराबाद ने इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थीं.