एक्सपायर हो गया Driving Licence, RC तो घबराएं नहीं! अब 30 जून तक रहेंगे मान्य
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Driving Licence Renewal: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर परमिट (Permit) एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब ये 30 जून 2021 तक वैध (Valid) रहेंगी.
नई दिल्ली: Driving Licence Renewal: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर परमिट (Permit) एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब ये 30 जून 2021 तक वैध (Valid) रहेंगी. सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इन सभी सर्टिफिकेट्स का कोरोना महामारी या लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंशन नहीं हो सका और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.More Related News