
उमर खालिद को झटका, दिल्ली दंगा केस में जमानत याचिका खारिज
Zee News
दिल्ली में हुए दंगों के षड्यंत्र के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को यूएपीए केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है.
नई दिल्लीः दिल्ली में हुए दंगों के षड्यंत्र के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को यूएपीए केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता के लिए जमानत का कोई आधार नहीं है. आठ महीने पहले दायर की गई जमानत याचिका पर चली लंबी सुनवाई के बाद 3 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अमिताभ रावत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
तीन बार बदली फैसले की तारीख उमर खालिद पर फरवरी, 2020 के दौरान हुए दिल्ली दंगों के मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. इस मामले में उन पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं. खालिद की जमानत याचिका पर फैसला आने में करीबी 8 महीने का वक्त लगा है. जमानत याचिका पर सभी पक्षों की बहस के बाद 3 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
