उत्तर प्रदेश: चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपये बकाया, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा
The Wire
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि गन्ना किसानों को भुगतान में देरी और आज की आवश्यकताओं के अनुसार इसके मूल्य में संशोधन न करना किसानों के दुखों और कष्टों को बढ़ा रहा है और महामारी के बाद से उनके लिए स्थिति और ख़राब हो गई है.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में गन्ने की बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, नोएडा स्थित एक वकील ने ये याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि करीब 12,000 करोड़ रुपये की राशि के गन्ने का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं चुकाया गया है. जनहित याचिका पर बीते मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा और जनहित याचिका को सुनवाई के लिए 4 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया. वकील पुनीत कौर ढांडा द्वारा दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है, ‘अधिकारियों को गन्ना किसानों का बकाया भुगतान जारी करने का निर्देश दिया जाए, जो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के पास साल 2019-20 और 2020-21 से लंबित है.’More Related News