
इसी साल नवंबर में NDA परीक्षा में बैठेंगी लड़कियां, SC बोला- नहीं कर सकते प्रतीक्षा
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कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए.
कोर्ट ने कहा, महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती. साथ ही अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को इस साल 14 नवंबर को परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया.
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