
इशरत जहां मामले की जांच करने वाले आईपीएस अधिकारी की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
The Wire
गुजरात में इशरत जहां की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बीते 30 अगस्त को उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बर्ख़ास्त कर दिया गया था. उन्होंने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र के फैसले पर सोमवार को एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी.
वर्मा ने गुजरात में इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में सहायता की थी.
वर्मा के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने से एक महीने पहले उन्हें 30 अगस्त को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने वर्मा को अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने की अनुमति दी है.
