
इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा
NDTV India
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. इटली सरकार की ओर से बताया गया कि भारत और इटली के बीच पीड़ितों के लिए 21 मई 2020 को दस करोड़ रुपये मुआवजा तय किया गया है. मामला ये है कि ये मुआवजा दिया कैसे जाए, भारत का विदेश मंत्रालय बैंक खाता बताए तो इसे जमा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि वो तीन दिन में रकम जमा करा देंगे. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो आज ही बैंक खाता नंबर दे देंग. इसके बाद सरकार तीन दिनों में सुप्रीम कोर्ट में ये रकम जमा करा देगी. याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई कि ये मुआवजा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों को मुआवजा बांटा जाएं.











