आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला, बीमा कंपनी को दिया भुगतान का आदेश
Zee News
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आत्महत्या के एक मामले में बीमा कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम अदा करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ से जुड़े आत्महत्या के एक इंश्योरेंस क्लेम मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बड़ा फैसला सुनाया है. NCDRC ने राज्य उपभोक्ता आयोग के आत्महत्या मामले में इंश्योरेंस क्लेम देने के फैसले को बरकरार रखते हुए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया. इसके साथ ही आयोग ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी. दरअसल, जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा की शर्त में दी गई 12 महीने की अवधि के बाद आत्महत्या से मौत के मामले में बीमा कंपनी को क्लेम के करीब 13.5 लाख रुपए ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया था. फोरम के फैसले पर राज्य आयोग के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने भी मुहर लगा दी है.हालांकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के खिलाफ बीमा कंपनी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है.More Related News