
असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए 2023 से अनिवार्य होगी पीएचडीः UGC
Zee News
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन (डूटा) ने इस फैसले का स्वागत किया है. डूटा अध्यक्ष राजीव राय ने कहा कि यह फैसला विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में तदर्थ शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है.
नई दिल्लीः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (Assistant Professor) की सीधी भर्ती के लिए योग्यता के रूप में PHD की अनिवार्यता को लेकर तिथि आगे बढ़ा दी है. यूजीसी के मुताबिक, अब सहायक प्रोफेसर की नौकरी के लिए पीएचडी साल 2023 से अनिवार्य होगी. यह फैसला कोविड-19 महामारी (Covid-19) के मद्देनजर लिया गया है.
1 जुलाई 2021 से लागू होना था नियम यूजीसी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए योग्यता के रूप में पीएचडी की अनिवार्यता के संबंध में तारीख को एक जुलाई 2021 से बढ़ाकर एक जुलाई 2023 करने का निर्णय लिया है.’’
