असम में बीफ पर 'पाबंदी' वाला बिल, हिमंता बिस्वा सरमा ने पूरा किया चुनावी वादा
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असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण बिल पास हो गया है. अब मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ नहीं बिक पाएगा. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने चुनावी वादा पूरा किया है.
नई दिल्ली: असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर शुकवार को बड़ा कदम उठाया. राज्य विधानसभा ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 को पारित कर दिया. अब सूबे में किसी भी मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी. Extremely happy and proud to fulfill our poll promise with the passing of historic Assam Cattle Preservation Act, 2021. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने चुनावी वादा पूरा किया. असम विधानसभा ने शुक्रवार को मवेशी संरक्षण बिल पारित कर दिया. अब हिंदू धार्मिक स्थलों (मठ-मंदिर आदि) के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा भी बिल में कई तरह के अन्य प्रावधान भी हैं.More Related News
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