
असम: छह महीने के लिए बढ़ाई गई आफ़स्पा की अवधि
The Wire
असम सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बीते छह महीने की क़ानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद पूरे राज्य को 28 फरवरी, 2022 से अगले छह महीने के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है. नवंबर 1990 में राज्य में आफ़स्पा लागू किया गया था, जिसके बाद लगातार छह महीने के लिए इसकी अवधि में विस्तार किया जा रहा है.
गुवाहाटी: असम सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफस्पा), 1958 की अवधि को पूरे राज्य में अगले छह महीने के लिए विस्तार दिया है जोकि 28 फरवरी से प्रभावी है. #PressRelease | 01.03.2022Assam declared as disturbed area for six months pic.twitter.com/LY3Y7ykhs3
आफस्पा के तहत सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी भी क्षेत्र में छापा मारने, अभियान चलाने, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने या गिरफ्तार करने का अधिकार है. इसके अलावा, किसी अभियान में चूक होने की सूरत में भी आफस्पा के तहत बलों को निर्धारित छूट का लाभ मिलता है. — DIPR Assam (@diprassam) March 1, 2022
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘पिछले छह महीने की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने पूरे असम राज्य को 28 फरवरी, 2022 से अगले छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है.’
