
अभी भी भारतीय शहरी है मेहुल चोकसी, किया गया दावा गलत: भारतीय प्रशासन
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इसमें आगे कहा गया, मेहुल ने 14 दिसंबर, 2018 को अपनी भारतीय शहरियतत त्यागने के लिए जॉर्ज टाउन, गुयाना में भारतीय उच्चायोग को अपना भारतीय पासपोर्ट सौंपा था.
नई दिल्ली: भारतीय अफसरों ने डोमिनिका हाईकोर्ट (Dominika High Court) में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि मेहुल चोकसी की भारतीय शहरियत छोड़ने की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है. वह अब भी एक भारतीय शहरी है. भारतीय दूतावास के अफसरों के ज़रिए दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि भारतीय शहरियत कानून 1955 के तहत उसके ज़रिए देश की शहरियत छोड़ दिए जाने का दावा गलत है. उसकी अर्जी को खारिज किया जा चुका है. 8 जून को दाखिल 14-पन्नों के हलफनामे में कहा गया है, मेहुल चोकसी की भारतीय शहरियत अभी भी खत्म नहीं हुई है और इसलिए भारतीय शहरियत के छोड़ देने का उसका दावा भारतीय कानून के खिलाफ है और यह पूरी तरह से गलत है. इस मामले में मेहुल पूरी तरह से फर्जी है, इसका जिक्र करते हुए आगे कहा गया कि यह माननीय अदालत किए गए इस गलत दावे को पूरी तरह से खारिज कर सकता है.
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