अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को मुंबई HC से एक और झटका, कहा- पुलिस सूत्रों पर आधारित खबरें मानहानिकारक कैसे ?
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शिल्पा ने एक अंतरिम अर्जी के जरिए मीडिया को किसी भी ‘‘गलत, झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक’’ कंटेंट शाया करने से रोकने का अनुरोध किया था.
मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने जुमे को कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने का आदेश जारी करने से प्रेस की आजादी पर गलत असर पड़ेगा. अदालत ने कहा है कि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों की संपादकीय सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाला आपका अनुरोध खतरनाक है. बहरहाल, उच्च न्यायालय ने वाद में सभी प्रतिवादियों को अपना हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया और विषय की अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए तय कर दी है. हालांकि, न्यायामूर्ति गौतम पटेल ने हिदायत दी है कि निजी व्यक्तियों के यूट्यूब चैनलों पर अपलोड की गई तीन वीडियो हटा दी जाएं और इन्हें फिर से अपलोड नहीं किया जाए क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण हैं और यह विषय की सच्चाई जांच करने की तनिक भी कोशिश नहीं करते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि प्रेस की आजादी इंसान के निजता के अधिकार के साथ संतुलित रखनी होगी. अदालत, 19 जुलाई को कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा और उनके परिवार के खिलाफ मुबैयना मानहानिकारक आर्टिकल शाया किए जाने पर अदाकारा के जरिए दायर एक मुकदमे पर सुनवाई कर रही है. कुंद्रा (45) अभी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं. पुलिस सूत्रों से लिखी खबर मानहानिकारक नहीं हो सकती न्यायामूर्ति पटेल ने कहा कि शिल्पा ने अपने वाद में जिन लेखों का जिक्र किया है वे मानहानिकारक नहीं लगते हैं. अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि वाद में जिक्र किए गए ज्यादातर लेख, पुलिस सूत्रों पर मुबनी हैं, जिनमें एक में यह दावा किया गया है कि जब पुलिस कुंदा को संयुक्त रूप से पूछताछ के लिए उनके घर ले कर गई थी तब शिल्पा रोई थी और अपने पति से झगड़ा किया था. न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘पुलिस सूत्रों के आधार पर लिखी गई रिपोर्ट मानहानिकारक नहीं है. यदि यह आपके घर के कमरे के अंदर हुआ होता जहां कोई आसपास नहीं होता तो यह मुद्दा अलग था, लेकिन यह बाहरी लोगों की मौजूदगी में हुआ. फिर यह मानहानि कैसे हो सकती है? ’’Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.