अब UP में दुकान-मकान या जमीन का स्टांप पता करना हुआ आसान, ऐसे ले सकते हैं जानकारी
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स्टांप मंत्री ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें कोई व्यक्ति भूमि, भवन खरीदना चाहता था तो उस भू-सम्पत्ति का मूल्य कितना है इस पर संशय बना रहता है.
लखनऊ: यूपी में अब जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान आदि भू-सम्पत्तियों की कीमत और ऐसी सम्पत्ति की खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री करवाने के लिए लगने वाले स्टांप शुल्क को जिलाधिकारी तय करवाएंगे. सोमवार को कैबिनेट में स्टांप और रजिस्ट्री विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद रेट को लेकर संशय होने के बाद खरीदार अपने जिले के डीएम को प्रार्थना पत्र लिखकर निर्धारित शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. 100 रुपये करना होगा जमा अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान खरीदना चाहते हैं और आपको लगता है कि स्टाम्प शुल्क अधिक है तो आप ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये का शुल्क जमा करके उचित रेट की जानकारी ले सकते हैं. इस शुल्क के जमा करने के बाद जिलाधिकारी लेखपाल से उस भू-सम्पत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन करवाएंगे. उसके बाद उस सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा.More Related News