
अब घरों में ही पहुंच जाएगा राशन, दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से मिली मंजूरी
NDTV India
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है.
दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुंचाने को मंजूरी दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि लेकिन उचित दर की दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. कोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है. ऐसे में इन दुकानों पर ऐसे लोगों का राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम इसलिए 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं.
