
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति रियायत है, अधिकार नहीं; जानिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश
Zee News
Job on compansassion ground: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली सरकारी नौकरियों के मामले में अहम आदेश जारी किया है. इसी दौरान शीर्ष अदालत ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को भी बहाल कर दिया जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा (Government Job On Companssasion) के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देना चाहिए. हालांकि मानदंडों को लेकर अपवाद हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘अनुकंपा के आधार पर नौकीर देने को लेकर इस अदालत के फैसलों के क्रम में निर्धारित कानून के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को बराबर मौका दिया जाना चाहिए. हालांकि, एक मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश उक्त मानदंडों में अपवाद है. अनुकंपा का आधार एक रियायत है, अधिकार नहीं.'
