अच्छी खबर! ड्राइविंग लाइसेंस, RC एक्सपायर हो गया तो टेंशन नहीं! अब 30 सितंबर 2021 तक रहेंगे वैलिड
Zee News
Driving License Latest Update: सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रीन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा.
नई दिल्ली: Driving License Latest Update: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) समेत दूसरे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप इस महीने के आखिर तक इसको रीन्यू करवा सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार ने आदेश जारी किया था कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ये सभी डॉक्यूमेंट्स 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे. पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी. सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.More Related News