
अगर आप मकान मालिक या किरायेदार हैं, तो जान लीजिए यह नियम, मॉडल टेनेंसी एक्ट के मसौदे को मिली मंज़ूरी
Zee News
हर राज्य में रेंट अथॉरिटी के साथ किरायेदारी से जुड़ी अदालतें कायम की जाएंगी और इसमें किरायेदारी से जुड़े तनाजों को 60 दिन में निपटाया जाएगा
नई दिल्लीः मरकजी हुकूमत ने मॉडल टेनेंसी एक्ट के मसौदे को यानी मिस्ल किराया कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है. अब मुल्क में किराए पर मकान, कारोबारी संपत्ति और इससे जुड़े तनाजों का निपटारा इस नए कानून के तहत किया जाएगा. इस नए कानून से मकान मालिक, प्रापर्टी डीलर, बिल्डर और किरायेदार सभी मुतासिर होंगे. इस कानून के बाद अब कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों को न देने का डर भी खत्म हो जाएगा और खाली पड़े मकानों के मालिकों और किराए के लिए भटकते किरायेदार दोनों की मुश्किलें भी कम होंगी.More Related News
