
हाईकोर्ट प्रशासन ने सर्कुलर में कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई वर्चुअल मोड में हो रही है, तब तक यह व्यवस्था जारी रहेगी. सर्कुलर में कहा गया है कि ज्यादातर सामान्य मामलों में यही व्यवस्था चलेगी, किसी महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट डाक के माध्यम से दस्तावेज भेजने को जरूरी समझेंगे तो फिर सामान्य नोटिस डाक से भेजा जा सकता है.