Budget 2023: टैक्सपेयर, निवेशक, कारोबारी... जानिए बजट में किसके लिए कितना Gain and Pain?
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Budget 2023: बजट में टैक्सपेयर्स को मिली छूट की चर्चा जमकर हो रही है, लेकिन उनके सामने भी कुछ परेशानियां हैं. इस बजट में किसी को कुछ राहत मिली है, तो कुछ दर्द भी मिले हैं. इस बजट में कई ऐसे बदलाव भी हुए हैं, जिससे कुछ लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmla Sitharaman) ने मंगलवार को लोकसभा में देश का बजट पेश कर दिया. सरकार का मानना है कि ये बजट अगले 25 वर्षों के भारत के आर्थिक विकास और विस्तार की नींव रखेगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तमाम बड़े ऐलान किए, लेकिन संसद जिस ऐलान का बाद तालियों को शोर से गूंज उठा, वो था इनकम टैक्स में छूट.
जैसे ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नए टैक्स रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री (Tax Free) हो जाएगी...लोकसभा में मौजूद सांसद मेज जोरदार अंदाज में थपथपाने लगे और पूरा सदन गूंज उठा. लेकिन टैक्सपेयर्स से लेकर निवेशकों तक को मिली तमाम राहत के बावजूद कुछ ऐसे दर्द हैं, जिनका जिक्र जरूरी है....
करदाताओं के लिए राहत
नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा सात लाख रुपये कर दी गई है. नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. सबसे अधिक सरचार्ज 42.7 फीसदी से कम होकर 39 फीसदी पर आ गया है.
प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट (10 महीने की औसत सैलरी) पर छूट की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख किया गया है. पहले टैक्स छूट की सीमा तीन लाख रुपये थी, जिसे 2002 में आखिरी बार तय किया गया था.
टैक्सपेयर्स के दर्द
Petrol-Diesel Prices Today: भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (Crude Oil) के आधार पर कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के दाम तय करती हैं. हालांकि, देश के सभी आज यानी 26 मार्च को महानगरों में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें स्थिर हैं. आइए जानते हैं आपके शहर की कीमतों पर क्या है अपडेट.