सेक्स वर्कर्स को इज्जत दे पुलिस, करे ऐसा व्यवहार: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को निर्देश दिया. यौनकर्मियों और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार होना चाहिए.
नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यौनकर्मियों के संबंध में बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि यौनकर्मियों और उनके बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार और मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कई निर्देश जारी किए हैं.
क्या कहा अदालत ने कोर्ट ने कहा कि इस देश में सभी व्यक्तियों को जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं, उसे उन अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाए जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत कर्तव्य निभाते हैं. पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न की पीड़ित किसी भी यौनकर्मी को कानून के अनुसार तत्काल चिकित्सा सहायता सहित यौन उत्पीड़न की पीड़िता को उपलब्ध सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए.
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