तुनिशा केस: शीजान की रिहाई का आदेश देने से बॉम्बे HC का इनकार, अभियोजन से पूछे ये सवाल
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टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस में बंद शीजान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शीजान की याचिका पर तत्काल रिहाई का आदेश देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा. शीजान की एफआईआर रद्द करने वाली मांग पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी.
अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के सुसाइड मामले में जेल में बंद शीजान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शीजान खान को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए शीजान खान को जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश देने की अपील खारिज कर दी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शीजान खान की लीगल टीम से पहले जमानत याचिका दाखिल करने के लिए कहा. हिंदी टीवी शो ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में शीजान खान के अपोजिट काम करने वाली तुनिशा शर्मा को वसई के करीब सेट पर वॉशरूम में फंदे से लटकते पाया गया था. ये घटना 24 दिसंबर की है. आनन-फानन में तुनिशा को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था. तुनिशा सुसाइड से ठीक पहले शीजान के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों का ब्रेकअप हो गया था जिसके बाद अभिनेत्री ने सुसाइड कर लिया.
पुलिस ने इस मामले में शीजान खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. एक महीने से अधिक समय से शीजान जेल में हैं. शीजान खान की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दो पिटीशन दाखिल की गई थी. एक पिटीशन में शीजान खान ने जमानत मांगी थी जिसे लेकर जस्टिस एमएस कार्णिक की सिंगल बेंच 15 फरवरी को सुनवाई करेगी.
दूसरी याचिका में शीजान खान की ओर से तत्काल रिहाई की मांग की गई. गुरुवार को शीजान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने अभियोजन पक्ष से ये पूछा कि क्या जांच में ऐसे तथ्य मिले हैं कि आरोपी ने सुसाइड के लिए उकसाया? बेंच ने ये भी कहा कि तुनिशा शर्मा की मां का पुलिस को दिया गया बयान ऐसा नहीं दर्शाता.
इस पर सरकारी वकील अरुणा पई और प्रजाक्ता शिंदे ने कोर्ट को बताया कि शीजान के कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये नजर आ रहा है कि तुनिशा जब प्रवेश कर रही है, वह सामान्य थी. सरकारी वकीलों ने कहा कि इसी सीसीटीवी के फुटेज में नजर आ रहा है कि जब वह कमरे से बाहर निकलती है, तब व्याकुल है. उन्होंने ये भी कहा कि शीजान खान ने अपने फोन के मैसेज डिलीट कर दिए थे. उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और उसका डेटा प्राप्त करने में तीन हफ्ते का समय लगेगा.
सरकारी वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट को ये भी जानकारी दी कि कुछ बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए थे और मामले की जांच भी अभी चल ही रही है. शीजान खान के वकील धीरज मिराजकर और शरद राय ने अंतरिम राहत की मांग की. बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने शीजान खान के वकीलों से जमानत याचिका दाखिल करने के लिए कहा. इसके जवाब में मिराजकर ने ये जानकारी दी कि कई बार मांग किए जाने के बावजूद अभी जमानत याचिका पर सुनवाई पेंडिंग है.
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