झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला- नियुक्ति में वैध जाति प्रमाण पत्र देने पर ही मिलेगा आरक्षण का लाभ
News18
Jharkhand high court Big decision reservation benefit only after giving valid caste brvj - झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला- नियुक्ति में वैध जाति प्रमाण पत्र देने पर ही मिलेगा आरक्षण का लाभ
रांची. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक मामले में जेपीएससी (JPSC) को लेकर अपने पूर्व के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसके तहत नियुक्ति में वैध जाति प्रमाण पत्र देने पर ही आरक्षण का लाभ मिलने की बात कही गई है. HC ने सिंगल बेंच के आदेश में कहा गया था कि विज्ञापन के अनुसार वैध जाति प्रमाण पत्र देने पर ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है. मामला 2016 में जेपीएससी के डेंटिस्ट नियुक्ति का है. इस केस में विज्ञापन के अनुसार प्रार्थी ने वैध जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था. ऐसे में परीक्षार्थी को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार में रखा गया था. मामले में डबल बेंच ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है.
डेंटिस्ट नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र संबंधित मामले में झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए, नियुक्ति के लिये वैध प्रमाण पत्र की बात कही. बता दें कि इसके पहले जेपीएससी ने भी इस मामले में जाति प्रमाण की अनिवार्यता का फैसला सुनाया था. मामला साल 2016 का है. इस साल डेंटिस्ट नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें आरक्षण का लाभ लेने के लिये वैध जाति प्रमाण पत्र की मांग हुई.
याचिका दायर करने वाली प्राथी डॉ. श्वेता कुमारी की ओर से ऐसा नहीं किया गया. जिससे उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला. ऐसे में याचिकाकर्ता श्वेता कुमारी ने पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच में मामले की याचिका दायर की. लेकिन दोनों ही बेंच ने याचिका खारिज कर दी.
इसी केस की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा वैध जाति प्रमाणत्र नहीं दिए जाने पर JPSC के निर्णय पर सहमति जताते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है.