कोरोना से युद्ध: हरियाणा सरकार ने जारी की नई SOP, जानिए- कहां रहेगी पाबंदी, कहां मिलेगी छूट
News18
हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए खट्टर सरकार ने इससे निपटने के लिए नई SOP जारी कर दी है. साथ ही नाइट कर्फ्यू (night curfew) रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने का ऐलान किया है. War with Corona: Haryana government issued new SOP, know where will be the ban, where will get exemption
हरियाणा में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए खट्टर सरकार (Haryana Government) ने इससे निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. इसके साथ ही सरकार ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर कोरोना नाइट कर्फ्यू (night curfew) रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाने का ऐलान किया है. हालांकि सरकार ने हरियाणा में फिलहाल लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है. नई एसओपी के तहत 30 अप्रैल तक के लिए सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ ही पुलिस अधिकारी कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराएं. इसमें लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना भी शामिल है. यदि लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके चालान कटेंगे....More Related News