आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला को 4 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना
News 24
दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने उनको 4 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने उनको 4 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना लगाया है।कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रॉपर्टी अटेच करने का आदेश दिया है।इससे पहले विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सीबीआई के वकीलों और ओम प्रकाश चौटाला की दलीलें सुनीं, जिन्हें 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में दोषी ठहराया गया था।ओम प्रकाश चौटाला ने अदालत से चिकित्सा बीमारियों और बुढ़ापे का हवाला देते हुए उन्हें न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया। इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि इससे समाज में संदेश जाएगा।एजेंसी ने आगे कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का साफ-सुथरा इतिहास नहीं है, क्योंकि यह दूसरा मामला था जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।अदालत ने पिछले हफ्ते ओम प्रकाश चौटाला को दोषी ठहराया और कहा कि आरोपी अपनी आय के स्रोत या इस अवधि के दौरान संपत्ति अर्जित करने के साधनों को साबित करके इस तरह की असमानता के लिए संतोषजनक ढंग से हिसाब करने में विफल रहा है।सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज किया था, और 26 मार्च, 2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1...