आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई तो पीएफ का पैसा निकालने का जानिए आसान तरीका
News18
कंपनी के बंद होने या पुराने पीएफ खाते (PF Account) को ट्रांसफर न कराने पर यह निष्क्रिय हो जाता है. इस पर मिलने वाला ब्याज बंद हो जाता है.
केंद्र सरकार का इम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑगेनाइजेशन (EPFO) कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के मकसद से उनकी नौकरी के दौरान सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ (PF Account) के तौर पर जमा करता है. नौकरी के बदलने या फिर कंपनी के बंद हो जाने पर यह अटक सकता है. Employee Provident Fund Organization (ईपीएफओ) ने ऐसी स्थिति से निपटने किे लिए पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कराने या फिर अकाउंट को बंद कर पैसा निकालने की सुविधा दी हुई है. कई बार पुराने खाते को ट्रांसफर न कराने और इसमें काफी दिनों तक ट्रांजैक्शन न होने से ये अकाउंट बंद हो जाते हैं. लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा. अचानक कंपनियों के बंद हो जाने से उनका पीएफ का पैसा फंस गया. साथ ही इसमें मिलने वाला ब्याज भी मिलना बंद हो जाता है. लिहाजा इन आसान प्रोसेस को अपनाकर आप इस समस्या से...More Related News