बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय, महिला पहलवान यौन शोषण मामले में IPC की ये धाराएं लगीं
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भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय हो गए हैं.
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय हो गए हैं. कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है. 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है.
भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है. जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.
विभव कुमार को सीएम आवास लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, स्वाति मालीवाल मामले में रीक्रिएट करेगी क्राइम सीन
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ईडी ने गृह मंत्रालय को आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट सौंपी है. इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से धन प्राप्त हुआ. फंड ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न दानदाताओं द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है.